सरकार का बड़ा फैसला: इस स्टीकर के बिना सड़क पर निकले तो भारी जुर्माना तय!
सरकार का बड़ा फैसला: इस स्टीकर के बिना सड़क पर निकले तो भारी जुर्माना तय!

दिल्ली फ्यूल स्टिकर नियम 2025
12:00 AM, Apr 22, 2025
O News हिंदी Desk
अब हर गाड़ी पर लगेगा कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर, नहीं लगाया तो भरना पड़ेगा ₹5000 जुर्माना – जानिए पूरा नियम
दिल्ली फ्यूल स्टिकर नियम 2025!अगर आपकी गाड़ी पर अब भी कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं लगा है, तो तैयार हो जाइए मोटे जुर्माने के लिए। दिल्ली परिवहन विभाग ने₹5000 तक जुर्मानालगाने का ऐलान किया है।
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क्या है कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर?
दिल्ली में वाहनों के लिएकलर कोडेड फ्यूल स्टिकर(Color-Coded Fuel Sticker) को 2012 में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ पेश किया गया था औरअप्रैल 2019 से इसे अनिवार्य कर दिया गया। यह स्टिकर गाड़ी के फ्यूल टाइप की पहचान के लिए होता है औरगाड़ी की विंडशील्ड पर लगाया जाता है।
जुर्माने से जुड़ा नया नियम
दिल्ली परिवहन विभागके अनुसार, अगर आपने अपनी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं लगाया है, तो आपके खिलाफमोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1)के तहत कार्यवाही होगी और₹5000 तक का जुर्मानालग सकता है।
नियमों का सारांश:
किस फ्यूल के लिए कौन-सा रंग?
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क्या होगा अगर स्टिकर नहीं लगाया?
- ₹5000 तक का जुर्माना
- PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा
- गाड़ी को सड़कों पर चलाना गैरकानूनी माना जाएगा
- ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान कट सकता है
दिल्ली फ्यूल स्टिकर नियम 2025: स्टिकर कहां से लें?
- अधिकृत HSRP पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- अधिकृत डीलरशिप्स और फिटमेंट सेंटर से भी लगवाया जा सकता है
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दिल्ली फ्यूल स्टिकर नियम 2025:निष्कर्ष
अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पर अब भी कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं लगा है, तो तुरंत इसे लगवा लें। जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।
👉 यह छोटी सी लापरवाही आपको ₹5000 की चपत लगा सकती है।