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"आख़िरकार सरकार ने तोड़ी चुप्पी: अब दिव्यांगों को मिलेगा 'अपना घर' – जानिए कैसे और कब?"

"आख़िरकार सरकार ने तोड़ी चुप्पी: अब दिव्यांगों को मिलेगा 'अपना घर' – जानिए कैसे और कब?"

"आख़िरकार सरकार ने तोड़ी चुप्पी: अब दिव्यांगों को मिलेगा 'अपना घर' – जानिए कैसे और कब?"

4% housing reservation for Divyang

12:00 AM, May 22, 2025

O News हिंदी Desk

अब दिव्यांगों को भी मिलेगा 'अपना घर': केंद्र सरकार ने दी सरकारी हाउसिंग में 4% आरक्षण की सौगात

News Highlights (मुख्य बिंदु):

  1. 🇮🇳केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी हाउसिंग में 4% आरक्षण देने का फैसला किया
  2. 🏠 यह आरक्षण सभी केंद्रीय सरकारी हाउसिंग स्कीम, फ्लैट और योजनाओं पर लागू होगा
  3. 📜 निर्णय RPwD Act, 2016 के तहत लिया गया — दिव्यांगों के अधिकार को मजबूती
  4. 🚪 रैंप, लिफ्ट और चौड़ी गलियों जैसी सुविधाएं होंगी अनिवार्य
  5. 🔔 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसेतत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश
  6. 🗣️ मनोहर लाल खट्टर:“यह सहानुभूति नहीं, समान अवसर का अधिकार है”

भारत में दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी राहत और सम्मानजनक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी आवास योजनाओं में4% आरक्षण लागूकरने का ऐलान किया है। यह फैसला केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्किसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदममाना जा रहा है।

4% housing reservation for Divyang: क्या है फैसला?

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रीमनोहर लाल खट्टरके नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अबकेंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आवंटन दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेगा।

यह कदम सीधे तौर परदिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)के तहत लागू किया गया है, जो दिव्यांग नागरिकों को समान अधिकार, गरिमा और मुख्यधारा में भागीदारी सुनिश्चित करता है।

क्यों है यह फैसला खास?

  1. शहरी भारत में हाउसिंग एक बड़ी समस्या रही है, और दिव्यांगजन अक्सर सामान्य प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं।
  2. अब उन्हेंप्राथमिकता के आधार पर फ्लैट, सरकारी कॉलोनी और आवासीय योजनाओं में जगहमिल सकेगी।
  3. रैंप, एलिवेटर, चौड़ी गलियांजैसी एक्सेसिबल सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।

सबका साथ, सबका विकास: एक और ठोस कदम

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सुगम्य भारत अभियान" और "सबका साथ, सबका विकास" विज़न के तहतनीतिगत समानताको जमीन पर उतारने वाला है। मंत्री मनोहर लाल ने इसे"सहानुभूति नहीं, समान अधिकार"का प्रतीक बताया।

डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स का ऑफिस मेमोरेंडम

इस ऐलान के साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने एकआधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum)जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम कोतत्काल प्रभाव से लागू करें।

4% housing reservation for Divyangक्या बदल जाएगा?

  1. सरकारी हाउसिंग आवंटन में दिव्यांगों को मिलेगासीधा लाभ
  2. समावेशी आवासीय परिसरबनेंगे—जहां वे स्वतंत्रता से रह सकें
  3. आवास योजनाएं दिव्यांग अनुकूलहोंगी, जिससे उनका जीवन सुगम होगा

निष्कर्ष:

दिव्यांगजनों के लिए यह एकसशक्तिकरण की पहलहै जो उन्हें न केवल एकसुरक्षित और सुलभ घरदेगा, बल्कि समाज में उनकीसमान और गरिमामय भागीदारीभी सुनिश्चित करेगा। यह फैसला भारत कोवास्तव में समावेशी राष्ट्रबनाने की दिशा में मील का पत्थर है।

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