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सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला: वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, गुरुद्वारे को दी कानूनी मंजूरी!

सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला: वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, गुरुद्वारे को दी कानूनी मंजूरी!

सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला: वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, गुरुद्वारे को दी कानूनी मंजूरी!

सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला: वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, गुरुद्वारे को दी कानूनी मंजूरी!

12:00 AM, Jun 5, 2025

O News हिंदी Desk

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, गुरुद्वारे को माना वैध धार्मिक स्थल

📍नई दिल्ली | 5 जून 2025दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शाहदरा स्थित एक संपत्ति पर दावा करते हुए वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वहां पहलेमस्जिद तकिया बाबर शाहहुआ करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि जब वहां सालों से एक सक्रिय गुरुद्वारा मौजूद है, तो वक्फ बोर्ड को अपना दावा स्वत: छोड़ देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का दो टूक: 'जहां गुरुद्वारा है, वहां विवाद नहीं होना चाहिए'

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की –

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस जमीन पर दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर अब गुरुद्वारे की मान्यता स्थापित हो चुकी है।

क्या था वक्फ बोर्ड का दावा?

वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह जमीन मूलतः वक्फ संपत्ति थी और उस पर कभीमस्जिद तकिया बाबर शाहहुआ करती थी। वकील संजय घोष ने कहा कि निचली अदालतों ने यह माना था कि गुरुद्वारा बनने से पहले वहां मस्जिद थी।

लेकिन हाई कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि इस जमीन को1953 में मोहम्मद अहसाननामक व्यक्ति ने बेच दिया था और तब से गुरुद्वारा वहां संचालित हो रहा है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यह भी कहा कि प्रतिवादी पक्ष जमीन की बिक्री के पूर्ण दस्तावेज नहीं दे सका, लेकिन इससे वक्फ बोर्ड को फायदा नहीं मिल सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह वादी की जिम्मेदारी है कि वह संपत्ति के वक्फ होने का प्रमाण प्रस्तुत करे — जो वह नहीं कर सका।

वक्फ कानून में बदलाव और बढ़ती निगरानी

यह फैसला ऐसे समय में आया है जबवक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन को लेकर नए कानूनपर बहस जारी है। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा है कि बिना पंजीकरण के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, पंजीकरण न होने पर संपत्ति को 'विवादित' माना जाएगा और मामलावक्फ ट्रिब्यूनलमें भेजा जाएगा।

क्या कहता है यह फैसला? | विश्लेषण

  1. यह मामलागुरुद्वारा बनाम मस्जिद विवादका नहीं, बल्किकानूनी कब्जे और धार्मिक मान्यताका है।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर नहीं, बल्किस्थापित धार्मिक ढांचे और ऐतिहासिक कब्जेको मान्यता दी है।
  3. इससे भविष्य मेंवक्फ संपत्तियों के दावे और धार्मिक स्थलों पर विवादोंमें कानूनी दृष्टिकोण और भी स्पष्ट होगा।

निष्कर्ष:

दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम गुरुद्वारा मामलाअब एक मिसाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह संदेश देता है किविवादित भूमि पर ऐतिहासिक कब्जा और वर्तमान उपयोगन्यायिक निर्णय में अहम भूमिका निभाता है।

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